दिव्यांगजनों को संचालित योजनाओं से आच्छादित करने हेतु ब्लॉक सदर, बनकटा तथा लार में आयोजित होगा चिन्हांकन शिविर

उत्तर प्रदेश देवरिया

सफल समाचार
शेर मोहम्मद

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उoप्रo द्वारा संचालित योजनाओ से दिव्यांगजनों को आच्छादित करने हेतु विकास खण्डवार चिन्हांकन शिविर का आयोजन 07 नवंबर को ब्लॉक बनकटा में, 09 नवंबर को लार तथा 10 नवंबर को ब्लॉक सदर में प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने शिविर आयोजन के संबंध में बीडीओ सदर, लार तथा बनकटा को निर्देशित किया है कि वे अपने विकास खण्ड के ऐसे पात्र दिव्यांगजन जिन्हे विभाग द्वारा विगत 03 वर्षो (अध्ययनरत छात्र / छात्राओ हेतु 01 वर्ष) में किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण (ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, नेत्र हीन छडी व जिनके हाथ पैर कटे हो कृत्रिम अंग आदि) प्राप्त न हुआ हो / यू०डी०आई०डी० कार्ड न बना हो अथवा दिव्यांग / कुष्ठावस्था पेंशन योजना, शादी-विवाह पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण / संचालन योजना, काविलयर इम्प्लांट योजना के लाभ से वंचित हो उन दिव्यांगजनो को ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनो की उपस्थिति सुनिश्चित कराये, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजनो को लाभान्वित किया जा सके। कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण/यू०डी०आई०डी०कार्ड के पंजीकरण हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कोई अन्य पहचान पत्र यथा वोटर आई०डी० कार्ड निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि तथा आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति व 01 फोटो अपने साथ दिव्यांगजनों को लाने हेतु ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से दिव्यांग दिव्यांगजनों को सूचना कराये साथ ही विकास खण्ड मुख्यालय पर आयोजित होने वाले चिन्हांकन शिविर हेतु हॉल व विभागीय टीम के सदस्यों एवं दिव्यांगजनो के बैठने यथा कुर्सी, मेज पीने हेतु पानी आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ कोविड-19 ये संबन्धित आवश्यक दिशा-निर्देशो का पालन सुनिश्चित कराये।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि जनपद में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनो को शिविर के माध्यम विभाग की विभिन्न योजनाओ से लाभान्वित किये जाने हेतु चिन्हांकन कार्य कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण से लाभान्वित किये जाने हेतु (ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने गत तीन वर्ष में उपकरण प्राप्त नहीं किये हो एवं विद्यार्थी की अवस्था में एक वर्ष) किया जाएगा। दिव्यांग / कुष्ठावस्था पेंशन योजना, शादी विवाह पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना, काक्लियर इम्प्लांट योजना के लिए पात्र दिव्यांगजनो का चिन्हांकन कार्य किया जाएगा।

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