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शेर मोहम्मद
अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न०नि०) देवरिया गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12च में प्रावधान है कि जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिये यहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये किसी प्रविष्टि का यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा। परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा। परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।
आयोग के उपरोक्त निर्देश के क्रम में जनपद देवरिया के समस्त नागरिकों को उन्होंने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12च के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक अपना दावा एवं आपत्तियों सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील कार्यालय) के यहाँ दी जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० द्वारा अधिसूचना निर्गत किये जाने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त होंगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त कोई दावा एवं आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।