सफल समाचार गणेश कुमार
– इसके बाद वर्ष 2023 में होगा नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण
– बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेरिफिकेशन परिचय पत्र व प्रमाण पत्र पर रोक लगाई
सोनभद्र। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एडवोकेट जयनारायण पांडेय ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अधिवक्ता पंजीकरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। बल्कि पंजीकरण का कार्य निर्बाध रूप से संपादित किया जा रहा है। जो आगे भी किया जाता रहेगा। इतना जरूर है कि वर्ष 2022 में पंजीकरण कराने के लिए 5 दिसंबर तक ही आवेदन मान्य होगा। इसके बाद जो पंजीकरण होगा वर्ष 2023 में ही होगा।श्री पांडेय ने यह भी बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेरिफिकेशन परिचय पत्र व प्रमाण पत्र पर भी रोक लगा दिया है। इसकी वजह से जिन अधिवक्ताओं का वैधता वर्ष 2022 अंकित है वह भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अग्रिम आदेश आने तक वैध रहेगा। क्योंकि जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वेरिफिकेशन परिचय पत्र व प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो सकेगी। उन्होंने दूरभाष पर हुई बातचीत में स्पस्ट करते हुए कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आगामी आदेश तक पूर्व में जारी वेरिफिकेशन परिचय पत्र व प्रमाण पत्र ही वैधानिक, मान्य व प्रभावी है।