सफल समाचार अजीत सिंह
जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री रमाशंकर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2022-23 के लिए प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा-11-12 एवं अन्य दशमोत्तर) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए आॅनलाईन आवेदन एवं अन्य कार्यों के लिए समय-सारिणी के अनुसार किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से समस्त प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों को अवगत करायें, जनपद में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पत्र में दिये गये निर्देश के क्रम में समय-सारिणी के अनुसार सम्यान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर लें, अन्यथा समय से विद्यालय द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थान उत्तरदायी होंगें।