सफल समाचार अजीत सिंह
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) श्री चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरो का निर्वाचन) नियमावली-2010 के नियम 10 तथा 11 में प्रदत्त परिषद शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न तालिका के स्तम्भ संख्या 5 व 6 के अनुसार नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतो के अध्यक्ष तथा सदस्य पदो के निर्वाचन हेतु निर्वाचक अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (सहायक रिटर्निग अधिकारी) नियुक्त करता हॅू। समस्त निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत नियमों एवं नगर पालिका अधिनियम-1916 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्य करेगे। समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगें। पूर्व निर्गत आदेशानुसार यथा-संशोधित समझा जाये, सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण 19 दिसम्बर 2022 को दोपहर 12ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में दिया जायेगा।