समाज कल्याण विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना की लागू लाभार्थी का ऋण अवधि का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज होगा माफ

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सोनभद्र श्रीमती मीना श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सोनभद्र (समाज कल्याण ) विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों के हित को ध्यान में रखते हुये नई एकमुश्त समाधान योजना लागू की है, इसमें लाभार्थी का ऋण अवधि का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जायेगा, यह योजना उन मामलों में भी लागू होगी जिनकी वसूली प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग को जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना 15 दिसम्बर 2022 से 30 जून, 2023 तक लागू रहेगा, उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से अनुरोध है कि कार्यदिवस में भी 15 दिसम्बर 2022 से 03 जून, 2023 तक सांय 05 बजे तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिगम, विकास भवन के कमरा नं0- 51 लोढ़ी, सोनभद्र में सम्पर्क कर मूलधन एवं समाधान ब्याज की धनराशि जमा कर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऋण जमा करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या के लिए कार्यालय के शनि प्रसाद वसूली सहायक के मोबाइल नम्बर-9794698476, श्री अभिषेक शुक्ला सहायक लेखाकार के मोबाइल नम्बर-8738049610 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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