निकाय चुनाव युपी: हाई कोर्ट का आया आदेश आरक्षण के बिना नियत समय पर होगा निकाय चुनाव

उत्तर प्रदेश लखनऊ

लखनऊ: निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला। सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव के आदेश।

➡इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश

➡नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया

➡हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की

➡यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला

➡नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया

➡नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी- कोर्ट

➡7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया

➡चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्ट

➡जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा

➡यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका

➡जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया का फैसला!

हाई कोर्ट का आदेश देखने के लिए नीचे नीले रंग की लाईन को टच करें 👇

निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का आदेश

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