लखनऊ: निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला। सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव के आदेश।
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश
➡नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया
➡हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की
➡यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला
➡नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया
➡नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी- कोर्ट
➡7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया
➡चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्ट
➡जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा
➡यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका
➡जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया का फैसला!
हाई कोर्ट का आदेश देखने के लिए नीचे नीले रंग की लाईन को टच करें 👇