मारकुंडी के पूर्व प्रधान श्रवण कुमार 20 जनवरी को एससी/एसटी कोर्ट में तलब

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार गणेश कुमार

सोनभद्र। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शौचालय निर्माण का बकाया धनराशि की मांग करने पर मारकुंडी के पूर्व प्रधान श्रवण कुमार द्वारा जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान मारने की धमकी दिए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र की अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पूर्व प्रधान श्रवण कुमार को आगामी 20 जनवरी 2023 को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही परिवादी दिनेश कुमार को 10 दिन के भीतर पैरवी करने का आदेश दिया है।बता दें कि चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी मीना बाजार निवासी दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय छोटक पनिका ने 22 जनवरी 2020 को न्यायालय में अपने अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक के जरिए दाखिल परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि वह अनुसूचित जनजाति पनिका बिरादरी का गरीब व्यक्ति है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए शासन से 12 हजार रुपये की धनराशि मिलती है। लेकिन न जाने किस वजह से सिर्फ उसे 26 दिसंबर 2016 को 6 हजार रुपये का चेक तथा 16 अगस्त 2017 को 5 हजार रुपये का चेक मिला। जिसे इलाहाबाद बैंक शाखा गुरमा स्थित अपने बचत खाते में जमा किया। इस प्रकार से सिर्फ 11 हजार रुपये ही खाते में भेजा गया। शेष एक हजार रुपये बकाया की मांग जब तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रवण कुमार से किया तो वे कहे कि क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है जब 11 हजार रुपये दे दिया तो क्या एक हजार रुपये नहीं दे दूंगा। वे बार-बार झूठा आश्वासन देते रहे। जब ग्राम प्रधान से बकाया पैसे की मांग किया तो आग बबूला हो गए और जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। इतना ही नहीं 3 जनवरी 2020 को शाम 7:30 बजे ग्राम प्रधान श्रवण कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवप्रसाद घर में घुस आया और जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान मारने की धमकी देने लगा। जब गाली देने से मना किया तो मारपीट पर आमादा फसाद हो गया। शोरगुल की आवाज सुनकर पास-पड़ोस एवं गांव-घर के तमाम लोग आ गए तब ग्राम प्रधान गाली देते हुए भाग गया। इसकी सूचना थाने पर दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब 6 जनवरी 2020 को एसपी सोनभद्र समेत उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक के तर्कों को सुनने, परिवादी दिनेश कुमार, गवाहों कृष्ण कुमार, मशालु व रामरती के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए मारकुंडी के पूर्व प्रधान श्रवण कुमार को आईपीसी की धारा 504, 506 व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट में आगामी 20 जनवरी 2023 को सम्मन के जरिए तलब किया है। साथ ही परिवादी को 10 दिन के भीतर पैरवी करने का आदेश दिया है।

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