सफल समाचार गणेश कुमार
सोनभद्र। साढ़े पांच माह से 12 चक्का ट्रक के कल पुर्जे गायब होने के संबंध में बार -बार आख्या मांगने के बावजूद भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में वृहस्पतिवार को सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोनभद्र के ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराते हुए सम्मन के जरिए 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं राबर्ट्सगंज कोतवाल से भी 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश वाहन मालिक कृष्ण कुमार सिंह पुत्र इंद्रभूषण सिंह निवासी आमडीह हिनौता, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र की ओर से अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए दाखिल मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है।वाहन मालिक ने 23 अगस्त 2022 को कोर्ट में अधिवक्ता के जरिए दाखिल प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि वह 12 चक्का ट्रक संख्या यूपी 64टी -5127 का पंजीकृत स्वामी है। उसके वाहन का संचालन राजकुमार पुत्र रामप्यारे निवासी निगाई, थाना कोन, जिला सोनभद्र द्वारा 26 जनवरी 2020 को करते समय
गिट्टी लोड कर परिवहन करते समय लोढ़ी टोल प्लाजा के पास एडीएम सदर व ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र की संयुक्त टीम द्वारा वाहन को निरुद्ध किया गया था। जिसके संबंध में वाहन मालिक व चालक के विरुद्ध खनिज मुहर्रिर सुमित श्रीवास्तव के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया था। 19 मार्च 2021 को हाईकोर्ट से चालक की जमानत हो गई है तथा वाहन मालिक की जमानत भी 18 जुलाई 2022 को सत्र न्यायाधीश के आदेश पर हुई है। वाहन मालिक ने अपने वाहन को अवमुक्त किए जाने के बाबत प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने राबर्ट्सगंज कोतवाल को खनिज संपदा उतरवाकर वाहन को अवमुक्त करने का आदेश 18 अगस्त 2022 को दिया था। 19 व 20 अगस्त को सुपुर्दगी के लिए कोतवाली में बुलाया गया। कागजात पर हस्ताक्षर बनाने से पहले वाहन की जांच करने की मांग की गई तो होमगार्ड के साथ भेजा गया। जब वाहन को देखा तो उसके कल पुर्जे गायब थे। जबकि सीज करते समय वाहन का फोटो खींचा गया था जिसमें वाहन ठीक था। जिसके फोटोग्राफ भी कोर्ट में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता विकास शाक्य के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर बार-बार वाहन के कल पुर्जे गायब होने के बाबत आख्या मांगने पर भी ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिसकी वजह से पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराते हुए 7 फरवरी को सम्मन के जरिए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं राबर्ट्सगंज कोतवाल को भी 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।