सफल समाचार अजीत सिंह
जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र विजय सिंह ने जनपद में होली पर्व व शबे बरात पर विधि एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 22 अधिकारियों को स्थैतिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती की है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि इस वर्ष होलिका दहन 07 मार्च, 2023 को तथा 08 मार्च, 2023 को रंग भरी होली के रूप में मनाया जायेगा। यह पर्व सम्पूर्ण जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार पर विभिन्न स्थानों पर लोग समूह में हुड़दंग के साथ रंग खेलते हुए चलते हैं। 08 मार्च, 2023 को शबे ए बरात का पर्व भी है अथवा ऐसे स्थलों पर जहां पर लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते हैं, वहां संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाना और किसी घटना के घटित होने पर नियंत्रण हेतु तत्परता पूर्वक प्रभावी कार्यवाही करना आवश्यक होता है। इस वर्ष जनपद में कुल 1478 स्थानों पर होलिका दहन 07 मार्च, 2023 को देर सायं मुहुर्त के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि विधि एवं शांति व्यवस्था के अन्तर्गत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी है। तत्क्रम में होली पर्व के दौरान लोक प्रशान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से स्थैतिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी है। पेट्रोलिंग की व्यवस्था दिनांक 06,07,08, व 09 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाय। समस्त सम्बन्धीत अधिकारी द्वारा ग्रामीणों एवं नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। अस्पतालों में समुचित चिकित्सा, एम्व्यूलेन्स आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये 24 घण्टे डाक्टर एंव पैरा मंडिकल स्टाफ की तैनाती की अनिवार्यता रहेगी। विगत वर्षो मं जिन स्थानों पर घटनाओं का होना संज्ञान में है ऐसे स्थानों/मोहल्लों/ग्रामांे पर विषेश निगरानी रखी जाये जिससे किसी भी प्रकार से विधि एंव शान्ति व्यवस्था प्रभावित न हो सके। सम्प्रदायिक दृष्टि से जनपद के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करायी जाये तथा पुलिस बल को ड्रेगन लाईट, नान लीथल वीपेन्स एवं दंगा रोधी उपकरणों से सुसज्जित रखा जाये। यातायात पुलिस को यातायात नियन्त्रण करने और समुचित पार्किग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ ही संदिग्ध वाहनों तथा नशे में यथा होली पर्व पर ‘‘शराब का सेवन‘‘ कर चला रहे वाहनों की चेकिंग व नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु तैनात किया जाये। जनपद में विधिक रूप से संचालित अग्रेजी व देशी शराब की दुकानें होली व शबे-बरात पर्व पर बन्द रहेगी। उपयुक्त नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट होली,शबे ए बरात पर्व की तिथियों पर सम्बन्धित थाने पर उपस्थित रहकर उप जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगें। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर प्रत्येक दशा में अपने-अपने क्षेत्रों में विधि एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें। उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक भी अपनी देख-रेख में अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा लेंगें। इसका उल्लंघन निर्धारित प्राविधानिक अपराध माना जायेगा। जनपद में होली के त्यौहार को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।