सफल समाचार
शेर मोहम्मद
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0) गौरव श्रीवास्तव ने समस्त उपजिलाधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0), समस्त तहसीलदार / अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0) को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2023 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1918 की धारा- 12 च में प्रावधान के अनुसार जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको उसको दिये गए किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्काषित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा। परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा। परन्तु यह भी कि कोई सुधार निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।
आयोग के उपरोक्त निर्देश के क्रम में उन्होंने यह निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा- 12च के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त होंगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए।