सफल समाचार गणेश कुमार
सोनभद्र। साढ़े 14 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर हुई भोला की हत्या के मामले में साक्ष्य के लिए बार -बार बुलाने के बावजूद भी सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव के कोर्ट में हाजिर न आने पर गैर जमानतीय वारंट व धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस के साथ ही प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है। तामिला के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर न आने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 50 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि की कटौती सीओ के वेतन से की जाएगी।बता दें कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ऊंची खुर्द गांव निवासी भोला की 11 सितंबर 2008 को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना थाने पर भोला के बेटे श्री राम ने दी जिसपर चार लोगों के विरुद्ध हत्या की एफ आई आर दर्ज की गई। मामले की विवेचना तत्कालीन पन्नूगंज एसओ रहे अमरनाथ यादव जो वर्तमान में सीओ कानपुर नगर पद पर तैनात हैं ने किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर अभियुक्तगणों परमेश्वर, राजू, राजन व बिंदेश्वरी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में साक्ष्य के लिए कोर्ट द्वारा बार – बार बुलाया जा रहा, लेकिन वे नहीं आए। कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया फिर भी नहीं आए। उसके बाद धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस भी भेजी गई। तामिला होने के बावजूद भी वे नहीं आए। जिसपर कोर्ट ने अलग से सीओ कानपुर नगर के विरुद्ध प्रकिर्ण वाद दर्ज कराया। लेकिन वे सफाई देने के लिए नहीं आए। सुनवाई करते हुए अदालत ने यह मानते हुए कि सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव को सफाई में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तमिला के बाद भी नहीं आए। इस कृत्य पर कोर्ट ने सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव को 50 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की धनराशि की कटौती वेतन से करने का आदेश दिया है।