सफल समाचार अजीत सिंह
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि नगर निकाय/नगर पालिका परिषद के चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकृत व निर्दल प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार-प्रसार में नाबालिक छोटे बच्चों को प्रचार-वाहनों के साथ पर्चे बाटने, पोस्टर चिपकाने, बैनर टांगने और रैलियों में हिस्सा लेने के लिए पारिश्रमिक भोगी श्रमिक के सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ज्यादातर छोटे बच्चे स्कूल छोड़कर प्रचार-प्रसार मंे लगे हुये है, राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ के निर्देशानुसार निर्वाचन की प्रक्रिया की सभी गतिविधियों में हो रहे बच्चों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों/निर्वाचन अधिकारियों/सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अगर किशोर श्रम (रोकथाम एंव विनियम) अधिनियम, 1986 संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (बलात श्रम से संरक्षण का अधिकार) शिक्षा के अधिकार आर0टी0ई0 अधिनियम 2009 सहित भारतीय दंड संहिता की संबन्धित धाराओं और आयोग की आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सर्वोत्तम हितों की ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी प्रत्याशियों लोगों तथा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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