देवरिया : अवशेष मतदान कार्मिकों का हुआ प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश देवरिया

सफल समाचार 
शेर मोहम्मद 

 मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के सफल सम्पादन हेतु अवशेष मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण विकास भवन के गाँधी सभागार में पूर्वान्ह 10:00 बजे से 01:00 बजे तक कराया गया। प्रशिक्षण में सभी नामित मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे। सभी पीठासीन अधिकारी को नगरीय निकाय के निर्वाचन संबंधी सभी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रारम्भ से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक की प्रक्रिया से प्रशिक्षित किया गया।
पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व यथा मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 15 मिनट पूर्व मतपेटी की तैयारी कर लेनें निर्वाचन सामग्री प्राप्त करते समय यह देख लें कि समस्त आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो गयी हैं। मतदान कार्य समय से प्रारम्भ करने हेतु मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर किये जा सकते हैं। प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठ भाग तथा उसके प्रतिपर्ण पर अपने मतदान स्थल की सुमेदक चिन्ह वाली मुहर लगाकर उसका कोड / संख्या अंकित करने, पोलिंग एजेण्टों को उचित जांच पड़ताल के बाद नियुक्ति / इन्ट्री पास देने, मतदान के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर कुछ घोषणायें में निर्धारित प्रारूप भरकर, पोलिंग एजेण्टों से हस्ताक्षर कराने, यदि मतदान स्थल पर कोई घटना घटित होती है तो उसे पीठासीन अधिकारी को अपने डायरी में तथ्यों सहित उल्लेख करने, प्रत्येक दो घण्टे में हुए मतदान / ढाले गये मतपत्रों की डायरी में दर्ज करते रहने, मतदान समाप्ति पर मतपत्र लेखा प्रारूप- 30 तैयार करने, प्रत्येक मतदाता को उसी के क्रम में वोट देने के लिए कहा जाये जो जिस क्रम में आया है, उसी क्रम में वोट डालने, मतदान समाप्ति के बाद मतपेटिकाओं को विधिवत सील करने मतदान की गोपनीयता को प्रत्येक स्थिति में बनाये रखने, मतपेटी समस्त प्रपत्रों / कागजातों को निर्धारित लिफाफों में रखकर संग्रह केन्द्र पर जमा करने आदि के बारे में विस्तृत रूप प्रशिक्षित किया गया।

मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया मतदान अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही का प्रभारी होता है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि बायें हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई चिन्ह पहले से तो नहीं लगा है। यदि कोई मतदाता बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर जाँच करने से या अमिट स्याही लगाने से मना करेगा तो मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिस मतदान स्थल पर एक से अधिक वार्ड के मतदाता रखे गये है, वहाँ मतदान अधिकारी द्वितीय को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को सदस्य पद हेतु उसी वार्ड से सम्बन्धित मतपत्र दिया जाय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में उसका नाम अंकित है। मतदाता पर्ची, चैलेन्ज वोट, निविदत्त मतपत्र, मतपत्रों को रद्द किये जाने की स्थिति के बारे में दृष्टिबाधित या अन्य अशक्तता के कारण मतदाताओं द्वारा मतदान के बारे में मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित व्यक्तिद्वारा मतदान निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारी जो भ्रमण करेगें के बारे में मतपेटी को खोलना बन्द करने के बारे में मतदान के लिए मतपेटी तैयार करने के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया।

अनुपस्थित मतदान कार्मिको प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गयी है जिसके लिये वे उत्तरदायी है सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी से इस सम्बन्ध में दो दिवस के अन्तर्गत अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुपस्थित पाये गये मतदान कार्मिकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को प्रथम सूचना (एफ0आई0आर0 दर्ज करा कर उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्यव अधिनियम 1951 की धारा की धारा 134 के अर्न्तगत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दो दिवस के भीतर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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