सफल समाचार अजीत सिंह
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार रिप्रजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार अभियान खत्म हो जायेगा। नगर निकाय निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा जनपद एवं नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार हेतु बुलाया जाता है या वे स्वयं आ जाते हैं और उन्हें प्रचार कार्यो में लगाया जाता है, प्रचार अवधि समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र/जनपद में प्रचार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जनपद/नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर से बुलाये गये राजनैतिक पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं/समर्थकों/अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति से स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार में विभिन्न अवाॅछनीय एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति भी वाहृय जनपदों एवं जनपद के अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों से आकर निर्वाचन क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कई जटिल समस्यायें उत्पन्न होती हैं, ऐसे व्यक्ति तत्काल निर्वाचन क्षेत्र एवं जनपद से बाहर चले जायें। उन्होंने बताया कि कल्याण मण्डल, सामुदायिक केन्द्र आदि स्थानों की सम्यक् जाॅच होगी जहाॅ पर ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर से लाकर रखा जाता है और यह पता लगाया जायगा कि इन भवनों के परिसर में बाहरी लोग तो नहीं रह रहे हैं, सभी लाज और गेस्ट हाउस का सत्यापन कर अध्यासियों की सूची बनाकर उनकी ट्रैकिंग करेंगे, जनपद/निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित करेंगे और बाहर से आने वाले वाहनों की ट्रैकिंग करेंगे, व्यक्ति तथा व्यक्ति समूहों की पहचान का सत्यापन करेंगे और यह पता लगायेंगे कि वे मतदान हैं या नहीं, उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।