निर्धन कन्या विवाह अनुदान के लिए ऑनलाइन करें आवेदन-गिरजा शंकर सरोज

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सोनभद्र श्री गिरिजा शंकर सरोज ने समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं में शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान योजनान्तर्गत जिन दिव्यांगजनो की शादी-विवाह विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पन्न हुये हो तो दम्पति में पति के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार व पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार का अनुदान/पुरस्कार देने की योजना है। इस योजना हेतु शादी-विवाह का रजिस्ट्रेशन/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान हेतु विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कराकर हार्डकापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0-11 में जमा कराने का कष्ट करें। ऑनलाइन आवेदन हेतु दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम् संयुक्त फोटो, शादी-विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, दिव्यांग प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित का), आय प्रमाण-पत्र (दम्पति में कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी न हो), अधिवास (निवास) एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी की आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), पति-पत्नी का संयुक्त खाता, पति-पत्नी का आधार, करार विलेख (10ध्-रूपये के जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर) तथा विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।

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