सफल समाचार अजीत सिंह
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री अमितेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना‘‘ वर्ष-2023-24 हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाता है, उक्त योजना में अधिकतम धनराशि 10 लाख रूपये तक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसमें बैंकों से प्राप्त ऋण पर एवं उद्योग स्थापित करने पर सामान्य जाति के पुरूष वर्ग को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर पॅूजीगत मद में 4प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा, उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में दियाजायेगा एवं आरक्षित वर्ग (पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अनु0ाति, अनु0 जन जाति, दिव्यांगजन एवं समस्त वर्ग की महिलाआंे) को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर पूॅजीगत मद में समस्त ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में दिया जायेगा। उक्त योजना में सामान्य के पुरूष वर्ग को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं काअंशदान लगाना होगा एवं समस्त आरक्षित वर्ग को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा, इच्छुक लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना‘‘ की वेबसाइट upkvib.gov.in पर आॅनलाईन आवेदन 20 जून, 2023 तक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योगा कार्यालय, नियर मिशन हाॅस्पिटल पिपरी रोड राबर्ट्सगंज सोनभद्र में किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा दूरभाष नम्बर-9580503175 व 8127311624 पर सम्पर्क किया जा सकता है।