सफल समाचार अजीत सिंह
जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि यह आदेश उन तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होगें, जो सोनभद्र जनपद की सीमा में और जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा यथाविधि व्यक्तिगत अथवा धार्मिक नहीं घोषित किये गये है। कोई भी व्यक्ति विष्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा और न मारने का प्रयास करेगा। दिनांक 01 जुलाई 2023 से 31 अगस्त,.2023 तक प्रजननशील मछलियों को न पकड़ेगा, न ही मारेगा और न बेचेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नही लगायेगा और न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा, अंगुलिका और मछली नही पकडेगा अथवा नष्ट करेगा न ही पकड़ने अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। इस आदेश के उल्लघंन में लगाये गये अवरोधक सामग्रीयों पकड़े गये मत्स्य जीरा एवं मछली, नाव एंव जाल सहित जब्त कर ली जायेगी और उल्लघंन आदेशों का उत्तर प्रदेश अधिनियम-1948 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।