के व्यक्ति जो 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व से वन भूमि पर जोत-कोड़ कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता (अधिनियम 2006 नियम 2008) एवं संसोधन नियम-2012) के अन्तर्गत उनकी जीविका के साधन एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुये उनके कब्जे की वन भूमि पर उन्हें पट्टे का अधिकार प्रदान किया गया है। जिन्हें चैरा ग्राम में 05 जुलाई, 2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से आयोजित प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह द्वारा अधिभोग प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
