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शेर मोहम्मद
अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के निर्देश एवं विभागीय सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर सलेमपुर के शिक्षक को प्रथम नियुक्ति तिथि से ही सेवा से बर्खास्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि फर्जी शिक्षक पर केस दर्ज कराने के लिए खंड शिक्षाधिकारी सलेमपुर को निर्देश दिया गया है।
देवरिया जनपद के सलेमपुर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय इचौना बाजार के प्रधानाध्यापक शिव कुमार मिश्र को बीएड का प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वह किसी अन्य के प्रमाणपत्र के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। इन्हें मिलाकर पिछले पांच साल के अंदर जनपद के कुल 69 शिक्षकों को फजीवाड़े में सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है।
बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को बताया कि बीआरसी सलेमपुर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय इचौना बाजार के प्रधानाध्यापक शिव कुमार मिश्र के प्रमाणपत्रों की शिकायत एसटीएफ से की गई थी। विभागीय जांच में पता चला कि उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संचालित केबी पीजी कॉलेज मिर्जापुर से वर्ष 1995 में अनुक्रमांक 212417 से बीएड किया है।
सत्यापन प्रक्रिया में इस कॉलेज के प्राचार्य ने अवगत कराया है कि शिव कुमार पुत्र शंभू प्रसाद मिश्र अनुक्रमांक 212417 बीएड वर्ष 1995 का महाविद्यालय के अभिलेख में पता ग्राम व पोस्ट सिसवा जनपद वाराणसी अंकित है। इस पर ग्राम प्रधान सिसवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव कुमार मिश्र पुत्र शंभू प्रसाद मिश्र वर्तमान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय करधना विकास खंड सेवापुरी जनपद वाराणसी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं।
इस पर वाराणसी के बीएसए से इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट मांगी गई। सत्यापन प्रक्रिया में स्पष्ट हुआ है कि शिव कुमार मिश्र प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय इचौना बाजार विकास खंड सलेमपुर व वाराणसी में तैनात शिव कुमार मिश्र पुत्र शंभू प्रसाद मिश्र सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय करधना विकास खंड सेवापुरी के प्रमाणपत्र एक ही हैं और सलेमपुर के प्रधानाध्यापक ने इनके प्रमाणपत्रों के आधार पर कूटरचित शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से चयनित होकर नौकरी हासिल की।
इनके प्रमाणपत्रों के सत्यापन में पता चला कि इस शिव कुमार मिश्र के असली पिता का नाम सच्चिदानंद, माता गंगोत्री एवं निवास ग्राम हरनही ग्राम पंचायत अनुआपार थाना व तहसील सलेमपुर है। अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के निर्देश एवं विभागीय सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर सलेमपुर के शिक्षक को प्रथम नियुक्ति तिथि से ही सेवा से बर्खास्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि फर्जी शिक्षक पर केस दर्ज कराने के लिए खंड शिक्षाधिकारी सलेमपुर को निर्देश दिया गया है।