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विश्वजीत राय
पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-08/2012 धारा 302,307 भादवि में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 27.07.2023 को अभियुक्त 1-रामज्ञान सिंह पुत्र किशोर सिंह साकिन डोमरवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर हत्या का अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 1.5 लाख रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 रामाकान्त यादव व ए0डी0जी0सी0 श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, पैरोकार हे0कां0 रतनपाल सिंह थाना कप्तानगंज का सराहनीय योगदान रहा है।