एलडीए ने प्रस्ताव दिया है कि सोलर पैनल, हरियाली और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था के बिना नक्शे नहीं पास होंगे। इन सबके लिए बैंक गारंटी देनी होगी।

उत्तर प्रदेश लखनऊ

सफल समाचार 
मनमोहन राय

अगर आप 200 वर्ग मीटर (2152 वर्ग फीट) या इससे अधिक आकार के भूखंड पर मकान बनाने जा रहे हैं, तो आपको सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ) और हरियाली के भी इंतजाम करने होंगे। नक्शा पास कराने के लिए इन सबके लिए बैंक गारंटी देनी होगी। जांच में ये सभी व्यवस्थाएं पाए जाने पर ही बैंक गारंटी वापस होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। एलडीए के ये नए नियम प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों के लिए नजीर बनेंगे और उनमें में भी ऐसी व्यवस्थाएं लागू होंगी।

नए तैयार हो रहे प्रस्तावों के लागू होने पर मकान बनाने के एस्टीमेट में सोलर पैनल लगाने, रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं हरियाली के लिए जगह और पैसे दोनों की व्यवस्था करनी होगी। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने विस्तार से इन प्रस्तावों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि अगस्त में होने वाली एलडीए की बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव रखे जाएंगे।

प्रस्तावों को लेकर वह सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं…
सवाल – क्या वर्षा जल संचयन को लेकर पहली बार प्रस्ताव आ रहा है?
जवाब – नहीं। पहले एलडीए ने 300 वर्ग मीटर या इससे बड़े आकार के भूखंड पर बनने वाले मकानों के लिए इसका प्रावधान किया था। अब भूखंड के आकार को घटाकर 200 वर्ग मीटर किया जा रहा है। हां, नक्शा पास करने के लिए बैंक गारंटी की शर्त नई है। इससे बिल्डर या भवन मालिक पर व्यवस्थाएं करने का दबाव बनेगा।

सवाल – हमें कितने किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाने होंगे?
जवाब – एक किलोवॉट के सोलर पैनल के लिए 100 स्क्वायर फीट की छत चाहिए। 200 से 500 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनने वाले घरों में छत के अनुसार 5 से 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाने होंगे। मकान बनवाने वाले को सोलर पैनल की लागत की बैंक गारंटी देनी होगी।

सवाल – सोलर पैनल लगवाने पर कितना खर्च आएगा?
जवाब – एक किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने पर लगभग 62 हजार रुपये का खर्च आएगा। अन्य खर्चों के साथ 5 किलोवाट के सोलर पैनल की लागत 3.25 लाख रुपये आएगी। इसमें 1.10 लाख रुपये की छूट का प्रावधान है।

सवाल – हरियाली के लिए कितने पेड़ जरूरी और एक पेड़ के लिए कितनी बैंक गारंटी देनी होगी?
जवाब – तैयार हो रहे प्रस्ताव के मुताबिक 200 वर्ग मीटर के घर में दो पेड़ अवश्य रूप से होने चाहिए। प्रति पेड़ 5000 रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी। वहीं, 300 वर्ग मीटर के घर में तीन एवं 500 वर्ग मीटर में 10 पेड़ होने की शर्त होगी। 500 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनने वाले भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल होना है, तो उसके लिए 15 पेड़ की बैंक गारंटी देनी होगी।

नए प्रस्ताव में और क्या…
– ग्रुप हाउसिंग में बिल्डर को मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट विधि से 500 पेड़ तैयार करने होंगे।
– इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 25 फीसदी ग्रीनलैंड में से 5 फीसदी पर घना जंगल तैयार करना होगा।
– ग्रुप हाउसिंग एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बारिश के पानी की निकासी का सिस्टम तैयार करना होगा।

वर्षा जल संचयन और हरियाली के लिए पहले भी नियम बने, पर अमल नहीं करा पाए
एलडीए ने पहले भी रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग, हरियाली के लिए नियम बनाए, लेकिन बिल्डरों ने उनको ठेंगा दिखा दिया। ग्रुप हाउसिंग एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप में छोड़े गए ग्रीन लैंड पर हरियाली विकसित करने के बजाय प्लॉट काट करके बेच दिए। ऐसी टाउनशिप एवं ग्रुप हाउसिंग कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो सकी।

अब बैंक गारंटी अनिवार्य होगी
एलडीए के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी कहते हैं कि 200 वर्ग मीटर और इससे बड़े आकार के भूखंडों पर बनने वाले घरों में सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं हरियाली की व्यवस्था अनिवार्य होगी। घर का नक्शा तभी पास होगा, जब इन सबके लिए बैंक गारंटी एलडीए को दी जाएगी। घर में सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन व हरियाली के इंतजाम होने की पुष्टि होने पर बैंक गारंटी को वापस कर दिया जाएगा।

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