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मनमोहन राय
यूपी रेरा ने बिल्डर (प्रोमोटर) के द्वारा खरीदार को भूखंड का बैनामा करने से भागने पर बेमिसाल पहल पेश की है। यूपी रेरा ने खुद रजिस्ट्रार कार्यालय में दखल करके भूखंड का खरीदार के पक्ष में बैनामा करा दिया। यूपी रेरा ने इस तरह की कार्रवाई पेश करके बेअंदाज प्रोमोटरों को संदेश दिया कि यदि उनके द्वारा भूखंड खरीदारों को बैनामा नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
यूपी रेरा के एडीजे पीठ के न्याय निर्णायक अधिकारी हरीश त्रिपाठी ने बताया कि यह फैसला होम बायर्स के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है। रेरा के मुताबिक अनुज कुमार जायसवाल ने अधिवक्ता सौरभ मिश्र के जरिये शिकायत कराई थी कि शाइन सिटी से 1000 वर्ग फीट का कमलापुर सिरसा महोना बख्शी का तालाब में भूखंड खरीदा था। उसे भूखंड का कब्जा भी मिल गया, लेकिन शाइन सिटी के द्वारा तमाम कोशिश के बाद भी बैनामा नहीं किया गया।
रेरा में सुनवाई के दौरान भी शाइन सिटी की तरफ से कोई पहल न किये जाने पर एडीजे पीठ ने बड़ा फैसला, पीठासीन अधिकारी द्वारा विपक्षी प्रोमोटर की ओर से स्वयं शिकायतकर्ता के पक्ष में लेते हुए विक्रय-विलेख निष्पादित कर मोहनलालगंज रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामा कराया गया।
न्याय निर्णायक अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से प्रोमोटर्स को यह संदेश जाएगा कि प्रोमोटर्स द्वारा होम बायर्स के हितों और ग्राहक सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने की स्थिति मे भी यूपी रेरा नियमानुसार कार्यवाई कर होम बायर्स के हितों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाता रहेगा।