सफल समाचार
शेर मोहम्मद
देवरिया। लार थाना क्षेत्र की एक किशोरी को हरियाणा में बेचने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी पर दुष्कर्म, साजिश रचने और पाक्सो की धारा बढ़ाई है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
लार में बाल विवाह का यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक सातवीं की छात्रा की शादी दलालों ने हरियाणा में 80 हजार रुपये लेकर एक उम्रदराज व्यक्ति से करा दी थी। अमर उजाला में 25 जुलाई को खबर प्रकाशित होने के बाद मामले में पुलिस सक्रिय हुई और कार्रवाई में जुट गई। मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों परमानंद राजभर निवासी भरौली और हरी प्रकाश निवासी इतहुरा हजाम के खिलाफ केस किया था। मामले की विवेचना कर रहे एसएसआई रामराज सिंह ने किशोरी का बयान लिया। इसके बाद कोर्ट में भी बयान लिया गया। इस आधार पर आरोपियों पर पाक्सो व बाल विवाह सहित कई धाराएं बढ़ा दी गईं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर आरोपी परमानंद राजभर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी को बेचने के दूसरे आरोपी हरी प्रकाश पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस तलाश में जुटी है और छापेमारी कर रही है।
विवेचना में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर धाराएं बढ़ाई गईं हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पहले धारा 370 के तहत ही केस दर्ज किया था। विवेचना में स्थिति साफ हुई तो पाक्सो, बाल विवाह आदि धाराएं बढ़ाई गईं हैं। दूसरा आरोपी भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।