एडीएम सिटी ने इस संबंध में आदेश दिए हैं कि बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र के दो किमी के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सफल समाचार 
सुनीता राय 

गोरखपुर के छह प्रमुख स्थानों के दो किलोमीटर के सीमा क्षेत्र (परिधि) में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर के नजदीक ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है।

सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आए थे। मंगलवार की सुबह वे गोरखनाथ मंदिर परिसर में थे, तभी मंदिर परिसर के नजदीक एक ड्रोन उड़ने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच की तो सामने आया कि दो युवकों ने नासमझी में ड्रोन उड़ा दिया था। आरोपी युवकों ने इसके लिए माफी मांगी। 

इसके बाद बुधवार को ड्रोन उड़ाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। एडीएम सिटी ने इस संबंध में आदेश दिए हैं कि बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र के दो किमी के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। सुरक्षा कारणों से इसको लेकर सख्ती बरती जाएगी। ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *