सितंबर में जल-गृहकर नहीं जमा किया तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जुर्माना लगाएगा

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सफल समाचार 
सुनीता राय 

अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने कहा कि 40 प्रतिशत से ज्यादा भवन स्वामियों ने अब तक कर नहीं जमा किया है। इनको जल्द से जल्द कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा एक लाख रुपये से ज्यादा के बकाएदारों को नोटिस दिया जा रहा है।

गोरखपुर शहर के 40 प्रतिशत भवन स्वामियों ने अपना जलकर, गृहकर व सीवर टैक्स लंबे समय से जमा नहीं किया है। सितंबर माह में (आखिरी तक) टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम सभी पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जुर्माना लगाएगा।

कर वसूली बढ़ाने के लिए नगर निगम ने एक लाख रुपये से ज्यादा के 900 बकाएदारों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है। नगर निगम के रिकार्ड में महानगर में भवनों की संख्या एक लाख 52 हजार से ज्यादा है। नगर निगम अप्रैल से सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों से कोई ब्याज नहीं लेता है, लेकिन अक्तूबर से 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ब्याज से बचने के लिए ज्यादातर भवन स्वामी सितंबर तक रुपये जमा कर देते हैं। लेकिन इस बार अगस्त बीतने के बाद भी कम टैक्स जमा हुआ है। कर विभाग की बैठक में ज्यादा से ज्यादा भवनों का बकाया जमा करने को कहा गया है।

अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने कहा कि 40 प्रतिशत से ज्यादा भवन स्वामियों ने अब तक कर नहीं जमा किया है। इनको जल्द से जल्द कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा एक लाख रुपये से ज्यादा के बकाएदारों को नोटिस दिया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *