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विश्वजीत राय
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किए गये साफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईट / पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके आन लाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है । इस प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के उपरान्त लाभार्थियों को आन लाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र द्वारा भरा जा सकता है। आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। योजना में कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए । योजनान्तर्गत प्रत्येक जोड़ों पर रू0 51000.00 व्यय किया जायेगा, जिसमें रू0 35000.00 कन्या के खाते में भेजे जायेंगे। विधवा/तलाकशुदा के मामले में रू0 40000.00 एवं वैवाहिक उपहार सामग्री रू0 10000.00 प्रदान की जायेगी तथा आयोजन पर रू० 600000 प्रति जोड़े देय होगा । आगामी माह में शुभ मुहुर्त पर सामूहिक विवाह का आयोजन प्रस्तावित है। अतएव विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर से प्राप्त की जा सकती है ।