सफल समाचार
सुनीता राय
गोरखपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर आरटीओ की नजर तिरछी हो गई है। अब चालक के साथ बाइक पर पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट लगना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो बाइक का चालान कटना तय है।
हेलमेट न पहनने वाले यातायात पुलिस से किसी तरह बच सकते हैं, लेकिन आरटीओ से बचना मुश्किल है। कई लोगों के पास जब बिना हेलमेट वाला चालान कटने का संदेश आया तो वह यातायात कार्यालय पहुंच गए। उनका कहना था कि उन्होंने हेलमेट लगाया था, फिर भी उनका चालान हो गया है। जांच में सामने आया है कि बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए आरटीओ ने बाइक का चालान कर दिया।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक पर पीछे बैठे शख्स काे भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का सख्ती के साथ पालन नहीं होता था। अब आरटीओ ने बाइक पर चालक के पीछे बिना हेलमेट बैठे लोगों पर भी सख्ती करनी शुरू कर दी है।
केस एक
पिछले महीने शेखपुरा के रहने वाले वाहन चालक का चालान कौवाबाग में कट गया। जब उन्होंने चालान डाउनलोड किया तो पता चला कि बिना हेलमेट का चालान कटा है। जबकि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। इसके बाद वह यातायात कार्यायल पहुंचे तो पता चला कि उनका चालान आरटीओ ने किया है। क्योंकि बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।
केस दो
असुरन के पास रहने वाले दिलीप पांडेय का तीन महीने पहले बिना हेलमेट का चालान कट गया। संदेश आने पर वह आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि वह रोजाना हेलमेट पहनते हैं। चालान का फोटो सामने आया तो उसमें हेलमेट लगाए दिख रहे थे। फिर वह यातायात कार्यालय गए और उनका चालान माफ किया गया।
केस तीन
रुस्तमपुर निवासी उमाशंकर के मोबाइल फोन पर 16 मई को चालान कटने का संदेश आया। उन्होंने जब चालान को डाउनलोड किया तो फोटो में हेलमेट लगाए नजर आ रहे थे। वह भी इसकी शिकायत लेकर यातायात कार्यालय गए थे, लेकिन कोई मिला नहीं। उमाशंकर बताते हैं कि उन्होंने लोक अदालत में इसे खत्म कराया।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बाइक पर पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट पहनना है। बाइक पर पीछे बैठा शख्स यदि हेलमेट नहीं पहनता है तो उनका चालान किया जाता है