शेर मुहम्मद
सफल समाचार
रूद्रपुर/देवरिया। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों के मकान बचाने के लिए प्रेम पक्ष के अधिवक्ता गोपी नाथ यादव डीएम कोर्ट में अपील करेंगे। प्रेम यादव के वकील ने तहसीलदार कोर्ट के बेदखली के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया है।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से नैसर्गिंक न्याय का हनन हो रहा है।
बुधवार को तहसीलदार कोर्ट ने अभयपुर टोला निवासी प्रेम यादव के पिता रामभवन, गोरख और परमहंस के खिलाफ ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि, खलिहान, जीएस, वन विभाग सहित स्कूल को अवैध कब्जे का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध करीब दो लाख 30 हजार रुपये जुर्माने के साथ बेदखली का आदेश जारी कर दिया। तहसीलदार कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले दो बार राजस्व विभाग की दस सदस्यीय टीम के साथ सरकारी जमीन की पैमाइश कराई गई। पैमाइश के दौरान मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान आरोपियों के अधिवक्ता भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने पैमाइश में पैमाने का सही उपयोग नहीं होने का आरोप लगाया। प्रेम यादव के अधिवक्ता गोपी नाथ यादव ने कहा कि मामले में अवैध कब्जे के नोटिस से लेकर सारी कार्रवाई आपाधापी में की गई। तहसीलदार कोर्ट ने दबाव के कारण जल्दबाजी में फैसला दे दिया। यह फैसला ऊपर की अदालत में टिकने वाला नहीं है। इस फैसले से नैसर्गिक न्याय का हनन हो रहा है। अपील की फाइल तैयार की जा रही है। न्याय के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपील की जाएगी।