19.30 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय
सफल समाचार

तमकुहीराज। लक्ष्मीपुर राजा निवासी एक महिला से जमीन बैनामे के नाम पर 19.30 लाख रुपये ठगी की गई। कई बार शिकायत करने पर भी पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। महिला ने कोर्ट में अर्जी डाली। जिस पर कोर्ट ने 9 महीने बाद केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
लक्ष्मीपुर राजा निवासी शौकत अली की पत्नी हमीदुन ने न्यायालय अर्जी डाली थी। जिसमें आरोप लगाया था कि तमकुहीराज कस्बे के हाइवे किनारे हरिहरपुर स्थित एक महंगी भूमि को खरीदने के लिए तमकुहीराज नगर पंचायत के हरिहरपुर निवासी एक बिचौलिये के माध्यम से विभिन्न तिथियों में दिसम्बर से फरवरी महीने तक 19.30 लाख रुपया ले लिया। पैसा लेने के बाद पीडित महिला से भूमि विक्रय करने में हीलाहवाली करने लगा। आरोप है कि पीडि़त महिला ने जब भूमि विक्रय करने का दबाव बनाया तो आरोपियों ने उस भूमि को दूसरे व्यक्ति के पक्ष में बैनामा कर दिया। पीड़ित महिला ने मामले की जानकारी अपने विदेश रह रहे बेटे आरिफ को दी तो वह विदेश से घर वापस आकर आरोपियों से अपने पैसे की मांग करने लगा। उसके बाद आरोपियों ने कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के समक्ष पैसा वापसी का स्टांप बनाकर दो चेक पीडित परिवार को दे दिया। जब चेक भुगतान के लिए पीड़ित पक्ष ने संबंधित बैंक में दिया तो आरोपियों के खाते में पैसा नहीं होने का हवाला देकर बैंक ने चेक वापस कर दिया।

इस मामले में पीड़ित ने तमकुहीराज पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के टालमटोल करने से आजिज आकर महिला ने न्यायालय की शरण ली। करीब 9 माह बाद तमकुहीराज पुलिस ने हरिहरपुर निवासी भूमि स्वामी नथुनी पांडेय, बिचौलिए हरिहरपुर पेट्रोल पंप निवासी अरविंद प्रसाद, शकुंतला देवी व अशोक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी आदि का केस दर्ज किया है। तमकुहीराज के सीओ जितेंद्र सिंह कालरा ने बताया कि इस मामले में न्यायालय की तहरीर पर केस दर्ज हो गया है। जांच की जा रही है।

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