शेर मुहम्मद
सफल समाचार
देवरिया। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के संबंध में कार्य एवं तिथियां निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं।
बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया है कि प्रथम चरण में आवेदन करने की तिथि 20 जनवरी से 18 फरवरी तक होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 19 फरवरी से 25 फरवरी, लॉटरी निकालने की तिथि 26 फरवरी तथा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में आवेदन करने की तिथि 01 मार्च से 30 मार्च, आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, लॉटरी निकालने की तिथि 8 अप्रैल तथा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 17 अप्रैल निर्धारित की गई है। तृतीय चरण में आवेदन करने की तिथि 15 अप्रैल से 8 मई, आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 9 मई से 15 मई, लॉटरी निकालने की तिथि 16 मई तथा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 23 मई निर्धारित की गई है।
चतुर्थ चरण में आवेदन करने की तिथि 1 जून से 20 जून, आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 21 जून से 27 जून, लॉटरी निकालने की तिथि 28 जून तथा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 07 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अलाभित समूह की ओर से सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीडित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निःशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बीपीएल वर्ग का बच्चा प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक आदि में से कोई एक होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से एक किलोमीटर(संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिए।