ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा अपहरण,पाक्सो एक्ट आदि के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर दो अभियुक्तों को दिलाई गयी 20-20 वर्ष का कारावास एवं 49-49 हजार रु0 अर्थदण्ड की सजा-*

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय

सफल समाचार कुशीनगर

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा अपहरण,पाक्सो एक्ट आदि के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर दो अभियुक्तों को दिलाई गयी 20-20 वर्ष का कारावास एवं 49-49 हजार रु0 अर्थदण्ड की सजा-*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना को0 पडरौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1064/2016 धारा 363,366,366A,344,376D भादवि0, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 5G अनैतिक देह व्यापार अधि0 में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 09.01.2024 को अभियुक्तों 01. राजेश चौहान पुत्र झगरू चौहान, 02. रामप्रवेश पुत्र बरसाती साकिनान जंगल विशुनपुरा थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास की सजा एवं 49-49 हजार रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 श्री राजेश मौर्य व एसपीपी श्री संजय कुमार तिवारी (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नं0- 01 जनपद कुशीनगर) पैरोकार हे0कां0 राजकिशोर वर्मा थाना को0 पडरौना का सराहनीय योगदान रहा है।

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