ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलाई गयी 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 28,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा-*

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय

सफल समाचार कुशीनगर

 

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलाई गयी 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 28,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा-*

 

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना सेवरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2014 धारा 363,366,376 भादवि0 व 4/6/8/12 पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को अभियुक्त 01- अफसर पुत्र महादेव साकिन रकबा दुलमापट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 28,000- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 श्री अवधराज व अभियोजन अधिकारी (एसपीपी) श्री संजय तिवारी व श्री सुनील मिश्रा (न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नं0- 01 जनपद कुशीनगर) पैरोकार कां0 संदीप कुमार थाना सेवरही का सराहनीय योगदान रहा है।

 

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