*09 फरवरी 2023 सूचना विभाग कुशीनगर* आगामी त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओ और लोक सभा निर्वाचन के दृष्टिगत धारा 144 द0प्र0 संहिता 1973 (निषेधाज्ञा) लागू

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

*09 फरवरी 2023 सूचना विभाग कुशीनगर*

आगामी त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओ और लोक सभा निर्वाचन के दृष्टिगत धारा 144 द0प्र0 संहिता 1973 (निषेधाज्ञा) लागू

अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्र ने बताया कि आगामी त्योहारों, मौनी अमवस्या का स्नान, बसंत पंचमी, संत रविदास जयन्ती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राइडे, ईस्टर सैटरडे, जमात-उल-विदा (अलविदा) रमजान का अन्तिम शुक्रवार / महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज मुहय जयन्ती, चेटीचन्द ईद-उल-फितर आदि व उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी आदि व पुलिस भर्ती परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल, इण्टर की परीक्षा आदि विभिन्न प्रकार की परीक्षाए व प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सम्भावित आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शान्ति व्यवस्था / कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने व परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 विस्तारित कर दी जायेगी। सुरक्षा से सम्बन्धित जो कठिनाई हो उसका निराकरण कर लिया जाय। उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है।

 

उन्होंने बताया की *जनपद कुशीनगर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद संबध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किया जाता है*। इस दौरान – *(1)*. कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नहीं करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन / दुकानों/रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा।

*(2)* किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगे। यह आदेश कार्यालय रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।

*(3)* उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित समस्त परीक्षाएं तथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड महाविद्यालय की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तथा शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।

*(4)* संभावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु निर्दिष्ट भवन के प्रांगण में जुलूस के रूप में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर किसी भी दशा में प्रांगण में आएगा।

*(5)* जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुंचायी जा सके, लेकर नहीं चलेगा और नहीं कोई व्यक्ति किसी रेस्टारेन्ट, बार, छविगृहो, शासकीय कार्यालय सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग / प्रदर्शन नहीं करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा।

*(6.)* जनपद सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे भाषण नहीं करेगा, इसी के साथ कोई भी व्यक्ति आडियो-विडियो/सोशल मीडिया पर ऐसा कोई सन्देश प्रसारित नही करेगा जिससे साम्प्रदायिक सद्‌भाव बाधित होने की संभावना हो तथा किसी व्यक्ति विशेष /समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगों के बीच शत्रुता एवं वैमनस्ता की भावना उत्पन्न हो।

*(7.)* किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

*(8.)* कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो।

*(9)* धार्मिक पर्वो के समस्त कार्यक्रम पारम्परिक रूप से आयोजित किये जायेगे ,कोई भी नई प्रथा या नये रूट का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

*(10)* कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने, आगन, बरामदे, छत पर, दिवार पर, किसी अन्य स्थान पर ईट ,गुम्मे पत्थर, तेजाब फेंक कर मारे जाने या चोट पहुंचाये जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नहीं करेगा।

*(11).* कोई भी व्यक्ति किसी कार्यकम/पर्व के आयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से जबरन चंदा वसूल नही करेगा।

*(12)* कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य हेतु कटिया कनेक्सन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति नही प्राप्त करेगा, अपितु विद्युत विभाग से नियमानुसार शुल्क जमा कर अस्थाई वैद्य कनेक्शन लेकर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करेगा।

*(13)* किसी भी व्यक्त्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती, हुटर, शायरन का प्रयोग वाहनों पर नही किया जायेगा और नहीं अपने वाहनो के शीशो पर काली फिल्म का प्रयोग किया जायेगा।

*(14.)* कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी व गैर सरकारी संस्था, स्कूल कॉलेजों आदि को जबरजस्ती बन्द नहीं करवायेगा। •

*(15.)* कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और नही प्रकाशित करवायेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो।

 

उन्होंने बताया की कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश / निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भा०द०प्रा० संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

उपरोक्त आदेश *तत्काल प्रभाव से दिनांक 09 अप्रैल, 2024 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय*। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

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