राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के अनुसार मार्च माह में विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के अनुसार मार्च माह में विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

09.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय,घोरावल के प्रांगण में में होगा आयोजन 

सोनभद्र –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एहसानुल्ला खान अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रभारी जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 09.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय,घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।उक्त आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु न्यायालय में लम्बित-आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल(excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद)अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेश,विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों- जैसे धारा-138 एन.आई.एक्ट के वाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable) व अन्य (आपराधिक शमनीय, वाद,पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद ) वादों को जनपद न्यायालय, सोनभद्र के प्रांगण में एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय, घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर, सोनभद्र में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने योग्य, मुख्यतया पारिवारिक सिविल प्रकृति एवं धारा-138 एन0 आई0 एक्ट के वादों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कराने का कष्ट करें ताकि उक्त आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।अतः जनसाधारण को इस सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद / विवाद / शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकरण / फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।उक्त जानकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सोनभद्र के द्वारा दी गयी है।

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