हत्या के दोषी अभिषेक कुमार को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार गणेश कुमार 

 हत्या के दोषी अभिषेक कुमार को उम्रकैद

 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

 मृतक की पत्नी ममता देवी को एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा

चार वर्ष पूर्व हुए अधार सिंह हत्याकांड का मामल

सोनभद्र। चार वर्ष पूर्व हुए अधार सिंह हत्याकांड के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी अभिषेक कुमार को उम्रकैद व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी ममता देवी को एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।अभियोजन पक्ष के मुताबिक सिंगार चंद पुत्र अधार सिंह निवासी नवाटोला, बचरा, थाना बभनी, जिला सोनभद्र ने 28 मार्च 2020 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके पिता अधार सिंह 27 मार्च 2020 की शाम 6 बजे अपनी पाही पर खलिहान में सरसो की दवाई कर रहे थे। उसकी पाही बलिदानी जंगल नवाटोला में स्थित है। वह और उसकी मां ममता देवी, भाई अनिल कुमार खलिहान से थोड़ी दूर भुजा खा रहे थे। तभी जंगल से अभिषेक कुमार पुत्र पहलू सिंह निवासी नवाटोला , थाना बभनी, जिला सोनभद्र हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर से खलिहान में आया और उसके पिताजी के ऊपर वार कर जिधर से आया था उधर ही भाग गया। जब तक हम लोग चिल्लाते हुए पिताजी के पास पहुंचे तो खून ज्यादा निकलने की वजह से पिताजी की मौत हो गई। रात होने की वजह से दूसरे दिन सूचना दी जा रही है। अभिषेक उसके बुआ का लड़का है। भागते समय मौके पर अभिषेक का चप्पल छूट गया है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अभिषेक कुमार को उम्रकैद व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी ममता देवी को एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ सत्य प्रकाश वर्मा ने बहस की।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *