कुशीनगर हत्या के प्रयास में तीन को दस- दस साल की कैद 

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय 

सफल समाचार कुशीनगर 

कुशीनगर हत्या के प्रयास में तीन को दस- दस साल की कैद 

 

पडरौना। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में दो सगे भाई समेत तीन दोषियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई।

 

 

वादी केशव मिश्र निवासी धर्मपुर थाना कोतवाली हाटा ने 08 अक्तूबर 1995 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही मधुरानी से उनका भूमि विवाद चल रहा है। इसी रंजिश को लेकर उनके पति चंद्रभान तिवारी ने अपने भाई श्रीराम तिवारी और सहयोगी रामकिसुन के साथ चाकू, तमंचा लेकर सुबह करीब 10 बजे उनके दरवाजे पर आए और गाली देने लगे, विरोध करने पर मेरे छोटे भाई छेदी मिश्र पर बम आदि से हमला कर दिया। गांव के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दाखिल पत्रावली, पेश साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों के तर्कों के सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *