मतगणना का कार्य सुचारू रूप से शान्तिपूर्वक सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय

सफल समाचार कुशीनगर

 

जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने शासन के पत्र के निर्देश के क्रम में अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुये जनपद कुशीनगर में दिनांक 01.06.2024 को सम्पादित होने वाले मतदान दिवस व दिनांक 04.06.2024 को मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना का कार्य सुचारू रूप से शान्तिपूर्वक सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

 

उक्त निदेश के क्रम में में उमेश मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर एतद द्वारा उ०प्र०आबकारी (संशोधित) नियमावली-1999, जिसे आबकारी आयुक्त, उ०प्र० की अधिसूचना संख्या 5131/दस-97बी/लाइसेंस-99-2000 दिनांक 10.09.1999 द्वारा प्रकाशित किया गया है, के प्राविधानों के अनुसार संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद कुशीनगर में स्थित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग तथा ताडी की थोक/फुटकर अनुज्ञापन, माडल शाप, एफ0एल0-16/17 व रेस्टोरेन्ट बार सहित समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 30.05.2024 के सायं 6:00 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व) से मतदान दिनांक 01.06.2024 की सायं 6.00 बजे अथवा मतदान समाप्ति, जो भी बाद में हो तथा मतगणना दिवस दिनांक 04.06.2024 को मतगणना समाप्ति तक शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित करते हुये बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।

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