विश्वजीत राय
सफल समाचार कुशीनगर
उर्वरक विक्रेताओं हेतु जारी हुआ दिशा निर्देश
जिला कृषि अधिकारी डॉ0 मेनका ने ने बताया कि दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को आयोजित मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, महोदया द्वारा उर्वरकों में विशेष रूप से फास्फेटिक उर्वरको (डी०ए०पी०एवं एन०पी०के०) किसानों को समय से उपलब्ध कराने एंव निर्धारित दर पर बिकी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गए। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि किसानों को उर्वरकों का विवरण उनकी जोत बही के अनुरूप एवं बोई जाने वाली फसलों में उर्वरकों की संस्तुति के अनुसार किया जाए।
उक्त के क्रम में जिला कृषि अधिकारी ने समस्त उर्वरक फुटकर विक्रेता कुशीनगर द्वारा समस्त थोक उर्वरक विक्रेता / उर्वरक प्रदायकर्ता, सहित सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उर्वरको का विक्रय करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप् से पालन करें तथा क्रेता किसानों का मोबाईल नंबर एवं उनके द्वारा धारित भूमि, बोई जाने वाली फसलों का उल्लेख वितरण रजिस्टर / कैश मेमो पर अवश्य करें, अन्यथा किसी विसंगति की स्थिति में सम्बंधित विक्रेता को दोषी मानते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।