कम्बाईन हारवेस्टर स्वामी हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय 

सफल समाचार कुशीनगर 

कम्बाईन हारवेस्टर स्वामी हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश

कम्बाईन हारवेस्टर का प्रयोग नहीं करने पर होगी कार्यवाही – डीएम

        जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट पिटिशन के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाए जाने से रोकने हेतु कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिए गए हैं।

        जिलाधिकारी ने बताया कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की दिशा-निर्देश अंतर्गत शासनादेश के बिन्दु संख्या-12 के अनुसार- कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग अनिवार्य रुप से किया जाये। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के विकल्प के रुप में फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों जैसे स्ट्रा रीपर,स्ट्रा रेक, व बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रा चापर श्रव मास्टर, रोटरी श्लेसर, रिवर्सिबुल एम०बी०प्लाउ का भी प्रयोग कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है, जिससे खेत में फसल अवशेष के बण्डल बनाकर जलाने से इतर अन्य उपयोग अथवा काट कर मिट्टी में मिलाया जा सके। इसके प्रबन्धन की जिम्मेदारी कम्बाईन हार्वेस्टर संचालक की होगी। कटाई के दौरान उपरोक्त समस्त व्यवस्था आप स्वयं सुनिश्चित करायेंगे। 

          जिलाधिकारी ने समस्त कंबाइन हारवेस्टर स्वामी को निर्देशित किया है कि आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उप कृषि निदेशक कुशीनगर के कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपने कम्बाईन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित अटैचमेंट लगवा लिया है। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी/उप कृषि निदेशक, कुशीनगर के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह अवधारित किया जायेगा कि आप वर्तमान में कम्बाईन हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको खरीफ फसलों की कटाई करते हुये पाया जाता है तो आपके कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज करते हुये मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण की गाईड लाईन के अनुसार विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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