शेर मोहम्मद
सफल समाचार देवरिया
जनपद में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी औद्योगिक पार्क योजना लागू
देवरिया उपायुक्त उद्योग सतीश कुमार ने बताया है कि जनपद में औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्को के विकास की योजना प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन) लागू की गयी हैं, जिससे प्रवर्तक के द्वारा निर्माण, स्वामित्व और संचालन के आधार पर संचालित किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी लगभग 95 लाख औद्योगिक इकाइया है। जिन्हे और अधिक बढाया जाना प्रदेश के हित में हैं।
शासन के प्लेज स्कीम के तहत जिले में 10 से 50 एकड़ की निजी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया हैं। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर जमीन दे सकेगें । प्रति एकड़ पर शासन की ओर से बाउंड्री वाल पार्क, सड़क और नाली निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का लोन छः साल के लिए एक प्रतिशत व्याज पर दिया जायेगा योजनान्तर्गत निजी प्रवर्तको द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक पार्को में न्यूनतम प्रति एकड़ 01 इकाई को भूमि आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजनो की भूमि से 75 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के लिए आरक्षित रखा जायेगा । यदि 10 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक पार्क बनाया जाता हैं तो उसमें न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाईयों होगी इसी प्रकार 25 एकड़ पर बने पार्क में न्युनतम 25 इकाईयों होगी । निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक (Pledge) रखा जायेगा। इस योजना में विकसित किये जा रहे निजी औद्योगिक पार्को के भूखण्डों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा इस जमीन पर इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पूजी निवेश को आकर्षित करने व अधिकारिक रोजगार दिये जाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। प्लेज पार्क के स्थापना के संबंध में निजी क्षेत्र के विकासकर्ता को निर्धारित प्रारुप पर अपना आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग देवरिया में जमा करना होगा।
आवेदनकर्ता को जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र सहित परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा निजी विकासकर्ता को भूमि के स्वामित्व संबंध विवरण से मुक्त / प्रस्तावित पार्क के ले-आउट प्लान आदि विकास प्राधिकरण / नगर पालिका को अवशेष संबंधी जमा करना होगा। निजी विकासकर्ता को मुख्य मार्ग से कनेक्टीविटी व पावर लाइनों की सप्लाई के उपलब्धता के बारे में विवरण देना अनिवार्य होगा।
निजी विकासकर्ता को 10 एकड़ से 50 एकड़ की भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मुल्य 100 प्रतिशत अथवा 50 लाख प्रति एकड़ को 01 प्रतिशत की दर से 03 वर्षों तक साधारण ब्याज दिया जायेगा। वर्ष में 06 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर साधारण ब्याज लिया जायेगा। ब्याज का निर्धारित उपायुक्त उद्योग द्वारा निदेशालय को सूचित करना होगा। संस्तुति के उपरान्त एमएसएमई नीति – 2022 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ अन्य प्रदत्त सभी सुविधाए प्रदान की जायेगी। निजी विकासकर्ता को 1000 के शपथ पत्र पर प्रति एकड़ 01 इकाई को भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा निजी विकासकर्ता को भूमि खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छुट एमएसएमई नीति -2022 के अन्तर्गत दी जायेगी। निवेशक का आवेदन पत्र व डीपीआर प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग द्वारा जनपद स्तरीय गठित समिति से परीक्षण के माध्यम से परियोजना का तकनीकी व वित्तीय परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।