आदेश अन्तर्गत धारा-163 (निषेधाज्ञा) लागू

उत्तर प्रदेश कुशीनगर

विश्वजीत राय 

सफल समाचार कुशीनगर 

आदेश अन्तर्गत धारा-163 (निषेधाज्ञा) लागू

आगामी त्योहारों चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस/ क्रिसमस ईव व क्रिसमस डे नववर्ष दिवस/मंकर संक्रांति /गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती/मो० हजरत अली का जन्म दिवस दिवस / लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (०) परीक्षा-2024 दिनांक 22.12 2024 तथा विभिन्न परीक्षा आदि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शान्ति व्यवस्था कानून व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने व परीक्षाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों की बाहर भी धारा-163 विस्तारित रहेगी। उपरोक्त दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है। अतएव नै वैभव मिश्र अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०), कुशीनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्ता अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश निषेधाज्ञा पारित करता है।

:उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नहीं करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान /सार्वजनिक परिवहन / दुकानों / रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन की नहीं रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा।किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगे। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के विना सभा, जुलूस, धरना/प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।आयोग से सम्बन्धित समस्त परीक्षाएं तथा महाविद्यालयों की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केन्द्री के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की ईलेक्ट्रानिक तथा शास्त्रादी लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा , बल्लम, फरसा, धारदार हथियार आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुंचायी जा सके, लेकर नहीं चलेगा और नहीं कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेन्ट बार, छविगृहों, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग/प्रदर्शन नहीं करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध डियूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धी/ विकलांगों पर लागू नहीं होगा। जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा, इसी के साथ कोई भी व्यक्ति आडियो विडियो सोशल मीडिया पर ऐसा कोई सन्देश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक सद्‌भाव बाधित होने की संभावना हो तथा किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगों के बीच शत्रुता एवं वैमनस्ता की भावना उत्पन्न हो।किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्राह 6:00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और नही पौलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो।धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारम्परिक रूप से आयोजित किये जायेगे कोई भी नई प्रथा या नये रूट का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने, आंगन, बरामदे, छत पर, दिवार पर, किसी अन्य स्थान पर ईट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब, फेक कर मारे जाने या चोट पहुंचाये जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम/पर्व के आयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से जबरन चन्दा वसूल नही करेगा।कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य हेतु कटिया कनेक्सन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति नही प्राप्त करेगा अपितु विद्युत विभाग से नियमानुसार शुल्क जमा कर अस्थाई वैद्य कनेक्शन लेकर विद्युत आपूति प्राप्त करेगा।किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, हुटर, शायरन का प्रयोग वाहनों पर नही किया जायेगा और नही अपने वाहनो के शीशो पर काली फिल्म का प्रयोग किया जायेगा।कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी, व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कॉलेजों आदि को जबरदस्ती बन्द नहीं करवायेगा।कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका, पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और नही प्रकाशित करवायेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग/समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश/निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०न्या० संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक  02 फरवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है. अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

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