देवरिया: जैदपट्टी के प्रधान पर जिला बदर की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश कुशीनगर देवरिया

विश्वजीत राय 

सफल समाचार कुशीनगर 

देवरिया: जैदपट्टी के प्रधान पर जिला बदर की कार्रवाई

तरकुलवा। अपर जिलाधिकारी के कोर्ट ने बघौचघाट थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जैदपट्टी के ग्राम प्रधान रवींद्र कुशवाहा के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर की करवाई का आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने आरोपी को कुशीनगर जिले के कसया थाने में अपनी नियमित उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। बघौचघाट थाने की पुलिस ने अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व की कोर्ट में भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र के जैदपट्टी गांव के ग्राम प्रधान रवींद्र कुशवाहा पुत्र मनेश्वर कुशवाहा एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ गोवंश निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, धोखाधड़ी व जालसाजी, दलित उत्पीड़न, मारपीट व बलवा समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस आधार पर पुलिस ने उसके ऊपर गुंडा नियंत्रण एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इसके आपराधिक प्रवृत्तियों व कृत्यों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचाव में अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में 13 मार्च 2018 को विपक्षी ने अपने अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होकर वाद दाखिल कर पक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन बहस के दौरान कोर्ट में विपक्षी और उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। कहा कि विपक्षी की आपराधिक गतिविधियों से जनता के मध्य खौफ का वातावरण है। इसके आपराधिक कृत्यों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का अवलोकन करने और पुलिस अधीक्षक व थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी के कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।

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