दुष्कर्म के दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष की कैद

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार 

दुष्कर्म के दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष की कैद

 50 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी 

साढ़े छह वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

 फोटो: कोर्ट भवन 

सोनभद्र। साढ़े छह वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 26 अप्रैल 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि एक दिन पूर्व वह बारात में गई थी। 26 अप्रैल 2018 को सुबह 4 बजे उसे छोटेलाल पुत्र पुरुषोत्तम निवासी अलऊर गुरदह , थाना चोपन, जिला सोनभद्र अपने एक साथी के साथ जबरन उसे उठा ले गए। जब वह चिल्लाने लगी तो मुंह में कपड़ा ठुस दिया और उसका साथी कुछ दूर चला गया। वहीं से लोगों को देख रहा था, जबकि छोटेलाल ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसकी उम्र 17 वर्ष है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *