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उत्तर प्रदेश
31 तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले बेसिक शिक्षकों का रुकेगा वेतन
लखनऊ । योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के ऐलान को लेकर जहां सख्त है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े टीचर्स की संपत्ति का ब्योरा बताने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी गयी है। निर्देश दिया गया है कि यदि बेसिक से जुड़े शिक्षकों ने अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उनका वेतन रोक लिया जायेगा। इसी क्रम में सम्पत्ति की घोषणा न करने वाले शिक्षकों का प्रमोशन और ट्रांसफर भी रोक दिया जायेगा। इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। आंकड़े के हिसाब से 1,67,265 टीचर्स में से 12 जनवरी तक 6,466 शिक्षकों ने ही अपनी सम्पत्तियों की जानकारी अपलोड की है।
बेसिक शिक्षकों के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 24 के मुताबिक मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 17 दिसंबर 2024 को भी विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें चतुर्थ श्रेणी विभागीय कर्मियों को छोड़कर सभी अधिकारी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा मांगा गया है
आदेश न मानने वाले अध्यापकों का ट्रांसफर भी प्रमोशन और लटक जाएगा
इस ममले में निर्देश दिये गये थे कि 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस आदेश के 27 दिन बीत जाने के बाद भी बमुश्किल विभाग के 18 से 19 फीसदी विभागीय कर्मियों ने अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया है। विभागीय कर्मियों की सम्पत्तियों की घोषणा को लेकर शासन गंभीर है। ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कड़े आदेश जारी किये है। 31 जनवरी तक हर हाल में सभी को सम्पत्तियों का ब्योरा देने के निर्देश दिए गये है। शासन के निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने दोबारा आदेश जारी किया है, जिसमें चल-अचल सम्पत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्रमोशन रोकने से लेकर ट्रांसफर और वेतन भुगतान रोकने समेत अन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है