हल्द्वानी- नाबालिग को बाइक/कार चलाने देना पड़ा महंगा, पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा।

उत्तराखंड नैनीताल

सफल समाचार 

विक्रांत सिंह चौहान 

हल्द्वानी नैनीताल 

SSP नैनीताल प्रहलाद मीणा के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्यवाही, अभिभावकों की लापरवाही अब नहीं होगी माफ

तीन साल की सज़ा व 25 हज़ार जुर्माने का प्रावधान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा* के निर्देश पर जनपद नैनीताल में *नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही* की जा रही है। 

  इसी क्रम में दिनांक 18 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष बनभूलपुरा श्री नीरज भाकुनी के नेतृत्व में क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल UK04 AP 1351को रोका गया, जिसे एक *14 वर्षीय नाबालिग बालक* चला रहा था। *वाहन को मौके पर सीज* कर लिया गया। 

जांच में पता चला कि उक्त वाहन नाबालिग को उसके पिता *निवासी बनभूलपुरा, हल्द्वानी* द्वारा दिया गया था।

इस गंभीर लापरवाही* पर पिता के विरुद्ध *धारा 199-A मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत* किया गया है। 

इस धारा के अंतर्गत *अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व ₹25,000 का जुर्माना* भुगतना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, *नाबालिग चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक नहीं बनाया जा सकेगा।*

इससे पूर्व भी उक्त नाबालिग का *एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था*, जिसमें वह खतरनाक तरीके से कार चलाते हुए देखा गया था। *इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

जनपद नैनीताल पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि वे *अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने दें।* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन व अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

कृपया सावधान रहें, जिम्मेदारी दिखाएं और कानून का पालन करें। बच्चों को वाहन चलाने देना उनके साथ-साथ समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प

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