पंतनगर विवि की भूमि एयरपोर्ट को देने पर हाईकोर्ट सख्त, चार सप्ताह में मांगा जवाब

उत्तराखंड नैनीताल

सफल समाचार 

विक्रांत सिंह चौहान 

नैनीताल उत्तराखंड 

पंतनगर विवि की भूमि एयरपोर्ट को देने पर हाईकोर्ट सख्त, चार सप्ताह में मांगा जवाब।

 

नैनीताल — उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को एयरपोर्ट विस्तार के लिए दिए जाने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रितु बहरी और न्यायमूर्ति आलोक मीणा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2008 से अब तक विश्वविद्यालय की लगभग 2000 एकड़ कृषि भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जा चुकी है, लेकिन न तो अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू हुआ है और न ही विश्वविद्यालय को कोई ठोस विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2008 में लगभग 500 एकड़ भूमि एयरपोर्ट विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन वहां भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। वर्ष 2020 में 1072 एकड़ भूमि हल्द्वानी के क्षेत्र में दी गई, जहां आज तक निर्माण की शुरुआत नहीं हुई।

कोर्ट ने कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय राज्य का प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान है और बार-बार भूमि हस्तांतरण से उसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है। अदालत ने यह भी पूछा कि अगर विभिन्न स्थानों पर दी गई जमीनों पर काम नहीं हो रहा, तो बार-बार विवि की भूमि क्यों दी जा रही है??

 

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