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अधिवक्ताओं को पूर्व में जारी सीओपी का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: जय नारायण पांडेय
फोटो: जय नारायण पांडेय एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ/ सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश।
सोनभद्र। यूपी बार काउंसिल के सदस्य / पूर्व उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ ने कहा कि पूर्व में अधिवक्ताओं को जारी शर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस(सीओपी) का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है।उन्होंने बुधवार को भेजे पत्रक में कहा है कि जिन अधिवक्ताओं को पूर्व में शर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस(सीओपी) जारी हुई है उनसे कोई भी अतिरिक्त शुल्कबर काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके अधिवक्ताओं को भ्रामक सूचना देकर अफवाह फैलाई जा रही है। अधिवक्तागण भ्रमित न हों, क्योंकि भ्रामक सूचना देकर अधिवक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। इसपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी बार काउंसिल की तरफ से कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।