सफल समाचार गणेश कुमार
10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद
जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
पांच वर्ष पूर्व बहु फूलकुमारी की कुल्हाड़ी से की थी हत्या
सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से हुई फूलकुमारी की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी ससुर रामलाल खरवार को उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के पकरहट गांव के टोला मगरहर गांव निवासी देवनरायन खरवार पुत्र नैपाल खरवार ने 6 दिसंबर 2017 को चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी फूलकुमारी की शादी चोपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव के टोला बभनमरी गांव निवासी रघुनाथ पुत्र रामलाल खरवार के साथ हुई थी। ससुराल जाने पर बेटी को उसका ससुर रामलाल मारता पीटता था। करीब एक माह पूर्व दामाद रघुनाथ बेटी की विदाई कराकर लाया था। आज सूचना मिली कि बेटी फूलकुमारी को शाम साढ़े चार बजे उसका ससुर रामलाल खरवार ने कुल्हाड़ी से सिर पर मार दिया है। बेटी को गांव वाले एम्बुलेंस से चोपन अस्पताल ले गए हैं। इस सूचना पर अपनी पत्नी के साथ चोपन अस्पताल गया तो देखा बेटी फूलकुमारी मरी पड़ी थी। बेटी को उसके ससुर रामलाल खरवार ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस तहरीर पर अभियुक्त रामलाल खरवार पुत्र स्वर्गीय सीताराम खरवार निवासी कोटा टोला बभनमरी थाना चोपन के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत अभियुक्त रामलाल खरवार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत विचारण सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी ससुर रामलाल खरवार को उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय राज्य सरकार की ओर से अपने तर्क रखे।