जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र ने नगर निकाय चुनाव को लेकर की बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश सोनभद्र

सफल समाचार अजीत सिंह

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार नगर निकायों के निर्वाचनों में चुनाव प्रचार के लिए आदेश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी संस्था/निकाय या प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ताओं/समर्थकों/सहानुभूतिकर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते या दीवार का उपयोग सम्बन्धित भवन/भूस्वामी की लिखित अनुमति के उपरान्त ही केवल झण्डा, एवं बैनर लगाये जाने के लिए किया जा सकता है,वाल राइटिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि कोई संगठन/निकाय या प्रत्याशी या उसका कार्यकर्ता, समर्थक या सहानुभूतिकर्ता बिना अनुमति के सार्वजनिक/व्यक्तिगत भवनों की दीवारों पर संदेश/नारा लिखने, निर्वाचन प्रतीक बनाने में लिप्त पाया जाय तो उसके विरूद्ध व्यक्तिगत/सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए बनाये गये सामान्य कानून के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाये। यह स्पश्ट किया जाता है कि जन सामान्य की सुविधा के लि राजामार्गों पर लगा मार्ग संकेतक अथवा मार्गों को विभाजित करने वाला चैराहा, राजमार्गों के किमी0 दर्शित करने वाला पत्थर, सावधानी दर्शित करने वाला रेलवे लेबिल क्रासिंग का सूचना पट्ट, रेलवे प्लेटफार्म पर नामों के सूचना पट्टिका, बस अड्डों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों को दर्शित करने वाला साइन बोर्ड आदि सार्वजनिक भवन के अन्तर्गत आयेगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके या उसनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वाराकिसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी प्रकार की बाधा या विघ्न उत्पन्न न हो, अपने समर्थन में निकाले जुलूस उस रास्ते या स्थान में न ले जाये और न सभा आयोजित करें, जहाॅ दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है। किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य ले ली जाये। सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजन के लिए प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से उपयुक्त समय पर दे देनी होगी ताकि यातायात को नियंत्रित करने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबंध किये जा सके। कोई भी उम्मीदवार ऐसाकोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हों, या उनमें तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो, सभी उम्मीदवारों द्वारा जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत (भ्रष्ट आचरण का) अपराध माने गये हैं, को नहीं किया जायेगा, मतदान के दिन या उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने या मतदान केन्द्र से ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना तथा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदि भ्रष्ट आचरण है, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2000 के नियम 5 के उप नियम 2 में ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के प्रयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में ध्वनि की तीव्रता के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये चुनाव प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा और अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मोटरयाचन (एम0वी0) अधिनियम का उल्लंघन न हो।

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